1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं 3 नए कानून! अंग्रेजों के जमाने का कानून खत्म…
1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं 3 नए कानून! अंग्रेजों के जमाने का कानून खत्म…
Haryana News 24: एक जुलाई से देश में तीन नए कानून लागू होने जा रहे हैं। इससे कई लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है। एक कानून में महिला वर्ग का खास ख्याल रखा गया है। इसमें महिला की सुरक्षा और मर्यादा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। इसके अलावा एक अन्य कानून के तहत पुलिस किसी को भी मामूली अपराध में अरेस्ट करने से बचेगी।
- दुष्कर्म व छेड़छाड़ से पीड़ित महिला और बच्ची को नए कानून में मिली सुविधा
- पुलिस और कोर्ट में सुनवाई के वक्त किसी महिला अधिकारी का होना अनिवार्य
- नया कानून लागू होने के बाद दुष्कर्म पीड़िताओं को थाने जाने की नहीं होगी जरुरत
- दुनिया भर में होने वाली हिंसा का सबसे बुरा रूप है दुष्कर्म। औरत, लड़की, बुजुर्ग महिला या बच्ची दुष्कर्म की शिकार बन जाती है। लोक लज्जा व डर के कारण ज्यादातर मामलों में रिपोर्ट ही नहीं की जाती है। घटना से पीड़िता को गहरा सदमा लगता है, जिससे उबर पाना मुश्किल होता है। सोचने-समझने की शक्ति खत्म सी हो जाती है। ऐसे में थाना जाकर बयान दर्ज कराना पीड़िता के लिए और मुश्किल होता है। एक जुलाई से देश भर में लागू होने वाले तीन नए कानून में अब पीड़िता अपनी सुविधानुसार जगह पर बयान दर्ज करा सकेंगी। ताकि उसकी सुरक्षा और मर्यादा बनी रहे। थाना जाने की जरूरत नहीं होगी।
आम मामलों में अब हथकड़ी नहीं लगाएगी पुलिस
Haryana News 24: किसी भी मामूली अपराध में अब पुलिस आरोपितों को हथकड़ी लगाने से परहेज करेगी। छोटी मारपीट की घटना, जूतम पैजार, गाली गलौज या छोटे अपराध में जमानत टूटने के केस में वारंटी को बिना हथकड़ी लगाए पुलिस थाना ले जाएगी। शर्त है कि आरोपित पुराना दागी न हो। कोई पुराना आपराधिक इतिहास न हो। अन्यथा पुलिस पहले की तरह हथकड़ी जरूर लगाएगी। 150 साल पुरानी दण्ड आधारित न्याय प्रणाली के लिए पुराने आपराधिक कानूनों की जगह अब तीन नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। यह तीन नए कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू होने जा रहे हैं। नए कानून लागू होने से पहले राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने शासन सचिवालय में एक बैठक आयोजित की। सुधांश पंत बैठक की अध्यक्ष थे और उन्होंने इसमें नये आपराधिक कानूनों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये 3 नए कानून – भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 – 1 जुलाई 2024 से लागू हो जायेंगे।
मुख्य सचिव ने लोगों को जागरुक करने का दिया निर्देश
Haryana News 24: मुख्य सचिव सुधांश पंत ने बताया कि नए कानूनों में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध, मानव शरीर को प्रभावित करने जैसे मामलो को प्राथमिकता दी गयी है। नए कानूनों में पुलिस एवं नागरिकों के अधिकारों के बीच अच्छा संतुलन कायम किया गया है एवं IT के उपयोग से कई प्रणालियों को सरलीकृत किया गया है। बैठक में मुख्य सचिव ने सम्बंधित विभागों को निर्देश दिए कि तीन नए कानून के बारे में आमजन को जागरूक करें, खासकर महिला एवं बच्चों को नये कानून के बारे में बताया जाये, स्कूल एवं कॉलेजों के माध्यम से बच्चों एवं महिलाओं से जुड़े अपराध की जानकारी दी जाये।
- पुलिस इन जगहों पर जाकर दर्ज कर सकेगी बयान पीड़िता अपने या किसी रिश्तेदार के घर, मंदिर या कहीं भी अपनी इच्छा व सुविधानुसार बयान दर्ज करा सकेंगी।
- आम मामलों में अब हथकड़ी नहीं लगाएगी पुलिस किसी भी मामूली अपराध में अब पुलिस आरोपितों को हथकड़ी लगाने से परहेज करेगी।
- घटनास्थल पर लोगों को जाने से रोकेगी पुलिस।