जॉब सिक्योरिटी अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी, कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी!
जॉब सिक्योरिटी अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी, कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी!
हरियाणा में कौशल रोजगार निगम तथा आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-1 और पार्ट-2 के आधार पर लगे एक लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के अपने वादे को प्रदेश सरकार ने बुधवार को पूरा कर दिया है।
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य सरकार इस संबंध में अध्यादेश लेकर आई है। दी हरियाणा कांट्रेक्चुअल इंप्लाई सिक्योरिटी आफ सर्विस आर्डिनेंस 2024 को राज्यपाल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। प्रदेश सरकार जितनी भी घोषणाएं कर रही हैं, उन्हें तुरंत धरातल पर लागू किया जा रहा है। प्रदेश के अतिथि अध्यापकों की तर्ज पर विभिन्न विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थानों में लगे इन कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं 58 वर्ष तक के लिए सुनिश्चित की गई हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में पिछले बृहस्पतिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था और कल अध्यादेश ला दिया गया, जिसके मुताबिक अब किसी कच्चे कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। अध्यादेश में 15 अगस्त तक पांच साल की नौकरी पूरी करने वाले सभी कच्चे कर्मचारियों की नौकरी 58 वर्ष की आयु तक सुनिश्चित करते हुए उन्हें पक्के कर्मचारियों के समान बेसिक वेतन दिया जाएगा। हरियाणा सरकार जो पालिसी लाई है, उसमें 50 हजार रुपये से अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारी शामिल नहीं किए गए हैं। उन्हें पक्का करने के लिए अलग से प्रविधान करने की सरकार की योजना है।
इन कांट्रेक्चुअल कर्मचारियों के परिवारों को पीएम जन आरोग्य योजना, चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा। 5 साल से अधिक की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को पॉलिसी का लाभ दिया जाएगा। उन्हें न्यूनतम पे स्केल के पांच प्रतिशत अधिक वेतन दिया जाएगा। जो कर्मचारी 8 साल से कार्य कर रहे हैं, उन्हें न्यूनतम पे स्केल से 10% ज्यादा वेतन दिया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी की नौकरी इससे ज्यादा वर्ष की हो चुकी है तो न्यूनतम पे स्केल से 15% अधिक वेतन दिया जाएगा।