हरियाणा में सरकारी जमीन पर कब्जाधारियों को मिलेगा मालिकाना हक:
हरियाणा में सरकारी जमीन पर कब्जाधारियों को मिलेगा मालिकाना हक:
20 साल से सरकारी संपत्ति पर काबिज लोग स्वामित्व हस्तांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए आवेदन की समय सीमा को बढ़ा दिया है। 20 वर्ष से अधिक अवधि से किराये लीज या तहबाजारी के तहत कब्जे में रही सरकारी संपत्तियों के स्वामित्व हस्तांतरण के लिए आवेदन करने की समयावधि बढ़ाई गई है। हरियाणा में 20 साल से अधिक समय से सरकारी जमीन और मकान-दुकानों पर काबिज लोग मालिकाना हक के लिए अब 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी है।
सुभाष सुधा ने बताया कि प्रदेश सरकार की नई नीति के मुताबिक, किसी व्यक्ति या निजी संस्था के कब्जे में सरकारी संपत्तियों को 20 साल या उससे अधिक अवधि के लिए किराए/ पट्टे के माध्यम से स्वामित्व हस्तांतरित करने का प्राविधान है।
सूबे की नायब सैनी सरकार में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने बताया कि 20 साल से ज्यादा समय से किराये, लीज या तहबाजारी के तहत कब्जे में रही सरकारी संपत्तियों के स्वामित्व हस्तांतरण के लिए 30 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस समय- सीमा के पश्चात आगे और छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी लंबित आवेदनों का निपटान निर्धारित समय- सीमा के भीतर कर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ऐसे मामलों के निपटान को लेकर गंभीर है।