हरियाणा में शामलात जमीनों को मिलेगा मालिकाना हक, खट्टर सरकार का बड़ा ऐलान!

हरियाणा में शामलात जमीनों को मिलेगा मालिकाना हक,
खट्टर सरकार का बड़ा ऐलान!

Haryana News 24: हरियाणा मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। इनमें सबसे बड़ा फैसला शामलात भूमि को लेकर है। इसके तहत पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम 1949 के तहत जिन लोगों ने शामलात भूमि को 20 साल के लिए पट्टे पर लिया था, सरकार ने उन्हें मालिकाना हक देने का फैसला लिया है। हालांकि इसके लिए शर्त भी रखी है। इसके मुताबिक उन्हें ग्राम पंचायत को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। यह राशि सरकार बाद में निर्धारित करेगी। इस दायरे में वे लोग ही आएंगे जिन्होंने 31 मार्च 2004 तक खुली जगह समेत 500 वर्ग तक बाजार शुल्क से कम पर घरों निर्माण किया होगा।
इस नीति के तहत पशुधन फार्म हिसार के नजदीक लगभग 1873 कनाल में मकान बनाकर रह रहे लोग स्वामित्व अधिकार के लिए पात्र होंगे। इस योजना के तहत जिन कब्जाधारियों ने ढाई सौ गज भूमि पर अपना मकान बनाया है। उन्हें 2000 रुपए प्रति गज के हिसाब से सरकार को चुकाने के बाद मालिकाना हक मिल जाएगा। जिन लोगों ने ढाई सौ गज से 1 कनाल तक की भूमि पर अपने मकान का निर्माण किया है उन्हें ₹3000 प्रति गज के हिसाब से सरकार को देने होंगे। वहीं एक कनाल से चार कनाल संपत्ति रखने वाले लोगों को सरकार को ₹4000 प्रति गज के हिसाब से चुकाने होंगे। अगर किसी व्यक्ति के पास चार कनाल से भी अधिक जमीन पर कब्जा है तो उसे अधिकतम चार कनाल का ही मालिकाना हक दिया जाएगा। इस योजना में व्यक्ति के परिवार पहचान पत्र को ही मुख्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
इन चार गांवों में 31 मार्च 2023 तक निर्मित आवास वाले भूखंड, संपत्ति के सभी कब्जाधारी और जिनके नाम जिला प्रशासन हिसार के ड्रोन-इमेजिंग सर्वेक्षण में दिखाई देते हैं, वे ही आवंटन के लिए पात्र होंगे। लाभार्थियों के लिए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) आनिवार्य होगा। हिसार के अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय समिति आवेदनों की जांच करेगी।