प्राइवेट स्कूलों पर सरकार का कड़ा एक्शन, दो दिन में स्कूल बंद करने के आदेश जारी!

282 बिना मान्यता के :
हरियाणा सरकार शिक्षा में सुधार लाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। सरकार ने अब बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों के नाम को सार्वजनिक करने का फैसला किया है। इसको लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को लिस्ट बनाने के आदेश दिए गए हैं। अब तक 282 ऐसे स्कूल सामने आए हैं, जो कि बिना मान्यता के चल रहे हैं। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहले ही ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को डायरेक्शन दे चुका है।
ये है पूरा मामला
प्रदेश में बिना मान्यता चल रहे निजी स्कूलों को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर को गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम के प्रावधानों के उल्लंघन में अवैध रूप से चल रहे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने और अवैध, गैर मान्यता प्राप्त, अनाधिकृत स्कूलों को विस्तार देने के लिए प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया गया था। इस पर हाईकार्ट ने आदेश के तहत अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 26 फरवरी 2024 से पहले हल्फनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था कि इन स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।
अब यदि तिथि से पहले विभाग ने हलफनामा दायर नहीं किया गया तो राज्य 20000 रुपए की लागत का भुगतान करेगा। इस संबंध में निदेशालय द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से संबंधित जिलों में स्थायी मान्यता, अस्थायी मान्यता, अनुमति के आधार पर चल रहे स्कूलों और बिना मान्यता प्राप्त या अनुमति के चल रहे स्कूलों (अनाधिकृत स्कूलों) के संबंध में सूचना मांगी गई थी। जिसके अनुसार राज्य में करीब 282 स्कूल बिना किसी मान्यता या अनुमति के चल रहे है।