शंभू बॉर्डर खोले जाने पर सुप्रीम कोर्ट के आए आदेश, पंजाब- हरियाणा को दिए ये निर्देश:
शंभू बॉर्डर खोले जाने पर सुप्रीम कोर्ट के आए आदेश, पंजाब- हरियाणा को दिए ये निर्देश:
इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हरियाणा व पंजाब सरकार को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। यानी अभी शंभू बॉर्डर नहीं खोला जाएगा। इसके साथ ही एक स्वतंत्र समिति के गठन का भी प्रस्ताव रखा है, जो प्रदर्शनकारियों से संपर्क कर उनकी मांगों का समाधान ढूंढेगी।
पिछले काफी दिनों से बंद शंभू बॉर्डर खुलेगा या नहीं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हरियाणा-पंजाब बॉर्डर पर किसान आंदोलन मामले में शंभू बार्डर खोलने के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने अर्जी दाखिल की थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामला सुलझाने के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है और इस संबंध में पंजाब-हरियाणा सरकार से सुझाव मांगा है।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर उचित निर्देश लिए जाएं। तब तक शंभू बॉर्डर पर स्थिति को और ज्यादा खराब होने से रोकने के लिए पक्षकारों को यथास्थिति बनाए रखने दें। बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसे एक सप्ताह के अंदर शंभू बॉर्डर पर बैरिकेट्स हटाने के लिए आदेश दिए गए थे। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं। यहां पिछले 13 फरवरी से किसान डेरा डाले हुए हैं।