चुनाव से पहले हरियाणा को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में सैनी सरकार, अवैध कॉलोनियों को वैध करने का प्रस्ताव पास!
चुनाव से पहले हरियाणा को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में सैनी सरकार, अवैध कॉलोनियों को वैध करने का प्रस्ताव पास!
हरियाणा सरकार अब शहरवासियों को एक और तोहफा देने की तैयारी में है। शहरी निकाय विभाग ने अब निकायों की पुरानी सीमा की छोटी बड़ी सभी तरह की अवैध कॉलोनियों को वैध करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। मुख्यमंत्री नायय सैनी ने शहरी निकाष मंत्री सुभाष सुधा के प्रस्तावों पर फाइनल मोहर लगा दी है।
सरकार के इस फैसले से अब निकायों की पुरानी सीमा में NDC का सरलीकरण हो गया है। इस सीमा में आने वाली प्रॉपर्टी की एन. डी. सी. मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कोई भी व्यक्ति एन. डी. सी. लेकर तहसील में अपनी रजिस्ट्री करवा सकता है। अगले सप्ताह तक तहसीलदारों के कम्प्यूटर में पुरानी सीमा का खसरा नंबर फीड कर दिया जाएगा। इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए निकाय विभाग के अफसरों की टीम काम में जुटी हुई है। अब शहरों में सिर्फ 7ए के तहत आने वाली निकायों की पुरानी सीमा के बाहर की अवैध कालोनियों में ही एन.डी. सी. का झंझट रहेगा। विभाग ने शहरी निकाय मंत्री की अगुवाई में अवैध कालोनियों को वैध करने सहित जनहित से जुड़े सभी प्रस्तावों पर अपनी मोहर लगा दी है तथा जल्द ही इन्हें अलमीजामा पहनाने की तैयारी की जा रही है। एनडीसी के नियमों में सरलीकरण से शहर की पुरानी सीमा में बसी सभी कॉलोनियों को कानूनी वैधता मिल जाएगी। जिससे प्रॉपर्टी होल्डरों को एनडीसी लेने में आने वाली परेशानियां खत्म हो जाएंगी।
पुरानी सीमा के अंदर की सभी कॉलोनियां हुई वैध
शहरी निकाय विभाग ने निकायों की पुरानी सीमा के अंदर की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया है जिसकी रजिस्ट्री करवाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इनमें 2021 में शहरी आबादी में काटी गई कॉलोनियां भी शामिल हैं। ल हैं। इससे पहले HSVP सैक्टर के साथ लगती एरिया और लाल डोरा क्षेत्र में रजिस्ट्री शुरू हो गई है। पुराने शहर में डिवैल्पमैंट चार्ज माफ किया जा चुका और पुराने हाऊस टैक्स में 15 फीसदी की माफी की गई है। शहरी निकाय विभाग के पास प्रदेश के विभिन्न शहरों से करीब 2500 कॉलोनियों को नियमित कालोनियों की श्रेणी में शामिल करने के लिए विभाग के पास डाटा आया है। अभी तक 741 कॉलोनियों को नियमित करने के लिए चयनित कर लिया गया है। अन्य कॉलोनियों के लिए विभागीय प्रक्रिया को गति के साथ पूरा करने निर्देश दिए। दरअसल यह सभी कालोनियां निकायों की सीमा से बाहर की हैं और इन पर 7ए के तहत नगर एवं आयोजना विभाग की सहमति जरूरी होती है। कालोनियों को नियमित करने के लिए प्रक्रिया का पालन करने के साथ ही लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी हैं।