हरियाणा में हिट-एंड-रन दुर्घटना के पीड़ितों को मिलेगी कैशलेस उपचार की सुविधा
हरियाणा में हिट-एंड-रन दुर्घटना के पीड़ितों को मिलेगी कैशलेस उपचार की सुविधा
हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित व्यक्ति को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से अब राज्य में केंद्र सरकार की तर्ज पर नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत हिट-एंड-रन के दुर्घटना के मामलों में पीड़ितों को कैशलेस उपचार की सुविधा के साथ-साथ मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत बीमाकृत तथा बीमा रहित वाहनों और हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस खर्च का वहन हरियाणा रोड सेफ्टी फंड से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम को जिला स्तर पर उचित रूप से लागू करने के लिए एक जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच आयुक्त द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 15 दिन के अंदर मुआवजा के भुगतान का आदेश जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद 15 दिन के अंदर मुआवजे का भुगतान भी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत बीमाकृत तथा बीमा रहित वाहनों और हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस खर्च का वहन हरियाणा रोड सेफ्टी फंड से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम को जिला स्तर पर उचित रूप से लागू करने के लिए एक जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन किया जाएगा।इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, परिवहन विभाग के प्राधन सचिव श्री नवदीप सिंह विर्क, सैनिक एवं अर्धसैनिक विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, खनन एवं भूविज्ञान विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री टी एल सत्यप्रकाश, सूचना, जन संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री मंदीप सिंह बराड़, खनन एवं भूविज्ञान विभाग के महानिदेशक श्री के मकरंद पाण्डुरंग, मॉनिटरिंग एवं कॉर्डिनेशन की विशेष सचिव डॉ प्रियंका सोनी, मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।