विधवाओं को बिजनेस के लिए सरकार दे रही 3 लाख का ऋण, हर विधवा बनेगी आत्मनिर्भर:

Haryana News 24: हरियाणा सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए एक ऐसी योजना शुरू की है, जो उनकी जिंदगी को नई दिशा दे रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में शुरू इस योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की विधवाओं को 3 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है, ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें। हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा ब्याज पर सब्सिडी भी दी जा रही है, जिससे यह योजना और भी आकर्षक हो रही है। आइए, इस पहल की खासियतों और लाभ लेने के तरीकों को जानते हैं।
हरियाणा महिला विकास निगम की विधवा अनुदान योजना के तहत विधवा महिलाएं डेयरिंग, वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, टिफिन सर्विस, स्कूल यूनिफार्म सिलना आदि बनाने का काम शुरु कर सकती।
कैसे करें आवेदन?
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को अपने नजदीकी हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय या संबंधित बैंक से संपर्क करना होगा। आवेदन के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और विधवा होने का प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की जरूरत होगी। आवेदन प्रक्रिया को सरल रखा गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसका फायदा उठा सकें। अगर आपको दस्तावेज जमा करने या आवेदन में मदद चाहिए, तो स्थानीय प्रशासन या महिला विकास निगम के अधिकारी आपकी सहायता करेंगे।
योजना का लाभ लेने के लिए जमा करवाने होंगे निर्धारित दस्तावेज:
- इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि शामिल है।
- इसके अलावा सभी दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां होनी आवश्यक है।
- इस योजना की अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।