शामलात भूमि पर कब्जाधारी बनेंगे मालिक, ऐसे मिलेगा मालिकाना हक!

Haryana News 24 : हरियाणा में शामलात भूमि पर कब्जा एक बड़ी समस्या बना हुआ था परंतु अब सैनी सरकार द्वारा इसका भी समाधान कर दिया गया है। अब प्रदेश में जिन लोगों ने शामलात भूमि पर कब्जा कर रखा है उनको अवैध कब्जाधारी की संज्ञा नहीं दी जायेगी क्योंकि वो भी कब्जे की भूमि के मालिक बनने जा रहे हैं। यानि कि सरकार अब शामलात भूमि पर कब्जा किए बैठे लोगों को उस जमीन का मालिकाना हक देने जा रही है, जिसको लेकर पूरी प्रक्रिया तथा कुछ नियम व शर्तें निर्धारित किए गए हैं। आपको बता दें कि किसी भी शामलात जमीन पर अगर कब्जा 2004 से पहले का यानि लगभग 20 साल से ज्यादा पुराना है तो ही उसका मालिकाना हक मिल पाएगा। साथ ही जिस जमीन पर कब्जा किया गया है वो 500 वर्ग गज से ज्यादा ना हो और उसके 75 प्रतिशत हिस्से में निर्माण होना भी अनिवार्य है। मतलब 25 प्रतिशत से ज्यादा खाली क्षेत्र कब्जा की गई जमीन पर ना हो अन्यथा मालिकाना हक नहीं मिल पायेगा। वहीं आपको बता दें कि जिस जमीन पर कब्जा किया गया है वो गांव के किसी रास्ते या फिरनी पर ना हो, तालाब के अंतर्गत ना आती हो और ऐसी जमीन ना हो जो किसी जरूरी कार्य के लिए अनुदानित या छोड़ी गई हो। अब मालिकाना हक लेने के लिए क्या प्रक्रिया रहने वाली है, जानने के लिए नीचे दिए वीडियो पर क्लिक करें…