जनता के पैसों का किया दुरुपयोग:
जानकारी के अनुसार, दिल्ली में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाने में जनता के पैसे का दुरुपयोग करने के आरोप में दिल्ली कोर्ट ने 11 मार्च को अरविंद केजरीवाल व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने कहा था ‘इस अदालत की राय है कि CRPC की धारा 156 (3) के तहत ये आवेदन स्वीकार करने योग्य है। इसके अनुसार संबंधिंत थाना प्रभारी को दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007 की धारा-3 और मामले से जुड़े दूसरे अपराधों के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जाते हैं।’
क्या है पूरा मामला….
बता दें कि साल 2019 में एक शिकायत में आरोप लगाया गया था, जिसमें कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल, मटियाला से आप विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की तत्कालीन पार्षद नितिका शर्मा ने क्षेत्र में कई अलग-अलग जगहों पर बड़े-बड़े होर्डिंग लगवाकर जनता का पैसा बर्बाद किया है।