हरियाणा में जुआ-सट्टा खेलने पर होगी जेल, BJP सरकार ने उठाए सख्त कदम!

Haryana News 24: हरियाणा में अब जुआ खेलने और खिलाने पर सात साल तक कैद और पांच लाख रुपये तक जुर्माना होगा।
- अधिकतम सात साल की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माने का प्रविधान
- पुलिस अधिकारी बिना वारंट कर सकेंगे गिरफ्तार
- राज्यों के पास खुद कानून बनाने के अधिकार, नायब सरकार ने की पहल
- विधानसभा में पेश हुआ हरियाणा सार्वजनिक जुआ रोकथाम विधेयक-2025
मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सार्वजनिक जुआ रोकथाम विधेयक सदन पटल पर रखते हुए कहा कि सट्टेबाजी में लाखों लोग बर्बाद हो रहे हैं। चुनाव में भी सट्टा बाजार सक्रिय रहा, जहां कांग्रेस की जीत के दावे किए गए। कई लोग इसका राजनीतिक लाभ भी उठाते हैं। वहां भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा होता है और लोग यहां बर्बाद हो रहे होते हैं।
पुलिस अधिकारी बिना वारंट कर सकेंगे गिरफ्तार:
अब ऐसा नहीं होने देंगे। मैच फिक्सिंग, चुनाव या खेलों में सट्टेबाजी अथवा स्पाट फिक्सिंग करने वाले लोगों तथा सिंडिकेट से सख्ती से निपटेंगे। उन्होंने कहा कि नए नियम के अनुसार पहली बार पकड़े जाने पर एक साल और बार-बार वही अपराध करने पर सात साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। पांच लाख तक का जुर्माना भी इस विधेयक के अनुसार लगाया जाएगा। पुराने कानून को निरस्त करने की सिफारिश भारत के विधि आयोग की ओर से पहले ही की जा चुकी है। नए कानून में सब-इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर के पुलिस अधिकारियों को ही जांच का अधिकार होगा। पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेंगे और मौके से नकदी व अन्य सामग्री भी जब्त कर सकेंगे।