हरियाणा में बोनस अंक लेकर भर्ती हुए SI की नौकरी पर खतरा!
हरियाणा में बोनस अंक लेकर भर्ती हुए SI की नौकरी पर खतरा!
हरियाणा में 2021 में हुई 465 सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती पर तलवार लट गई है। Haryana News: हरियाणा में 2021 में हुई 465 सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती पर तलवार लट गई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने के निर्देश दिए है।
Haryana में 400 पुरुष और 65 महिला सब-इंस्पेक्टरों की नौकरियां खतरे(Jobs of sub-inspector at risk) में हैं। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी(HC issues notice to government) किया है और जवाब मांगा है। शिकायत में कहा गया है कि इन नियुक्तियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर बोनस अंक(bonus marks) देकर परिणाम जारी(recruitment was done) किया गया, जिससे अन्य उम्मीदवारों को नुकसान हुआ।
सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। भर्ती के खिलाफ याचिका दायर करने वाले प्रदीप प्रिंस शर्मा और अन्य ने हाईकोर्ट को बताया है कि हरियाणा में 400 पुरुष व 65 महिला सब-इंस्पेक्टरों के पदों के लिए 2021 में आवेदन मांगे थे। याचिकाकर्ता नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए और उन्हें दस्तावेजों की जांच के लिए भी बुलाया गया, लेकिन अंतिम सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम नहीं था। याचिकाकर्ता का कहना था लिखित परीक्षा में उनसे कम अंक पाने वालों को बोनस अंकों के लाभ के कारण चयन सूची में स्थान मिल गया और उन्हें नियुक्ति भी दे दी गई। इन अतिरिक्त अंकों का लाभ एक प्रकार से आरक्षण है, और इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर चुका है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने हाल ही में खिलाड़ियों के लिए तृतीय श्रेणी के 447 पदों पर निकली भर्ती को रद्द कर दिया है। खेल कोटे के तहत आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन (OSP) और इलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन (ESP) के लिए फिर से आवेदन मांगे जाएंगे। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों से तृतीय श्रेणी के खाली पदों की जानकारी मांगी है और मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे तुरंत HSSC के पोर्टल पर मांग अपलोड करें। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि हाल ही में सीईटी के तहत हो रही ग्रुप-सी व डी की भर्तियों में भी हाईकोर्ट इन अंकों के लाभ को असंवैधानिक करार दे चुका है। यदि इन अंकों को हटा कर मेरिट लिस्ट जारी की जाती है तो याचिकाकर्ता का नाम भी लिस्ट में आ सकता है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अपील की है कि भर्ती के परिणाम को रद्द किया जाए और बिना इन अंकों का लाभ दिए, नए सिरे से लिस्ट तैयार की जाए। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।