गाड़ी में मिली पुलिस की टोपी और लिखवाया पुलिस, तो होगी सीधी FIR
Haryana News 24 (चंडीगढ़): हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिस की आधिकारिक पहचान के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। पुलिस महानिदेशक (DGP) ओपी सिंह ने राज्य के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों (SPs) और पुलिस आयुक्तों को स्पष्ट और कड़े निर्देश जारी किए हैं कि यदि किसी भी निजी वाहन में पुलिस की टोपी (Police Cap) रखी मिलती है या ‘पुलिस’ (POLICE) लिखा हुआ स्टिकर/बोर्ड लगा पाया जाता है, तो वाहन मालिक के खिलाफ बिना देरी किए तत्काल मुकदमा दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। यह आदेश उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो अक्सर रौब जमाने, टोल या ट्रैफिक चेकिंग से बचने के लिए पुलिस की पहचान का सहारा लेते हैं।
सुरक्षा कारणों से लिया गया सख्त निर्णय:
डीजीपी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि कई लोग अपने निजी वाहनों के डैशबोर्ड पर पुलिस की टोपी रखकर खुद को पुलिस अधिकारी या कर्मचारी दिखाने की कोशिश करते हैं। इस प्रवृत्ति से कई गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। पुलिसकर्मी अक्सर ऐसे वाहनों को यह सोचकर नहीं रोकते कि उनमें विभाग का कोई अधिकारी बैठा है, जिससे चेकिंग प्रक्रिया प्रभावित होती है। अपराधी भी कभी-कभी अपनी सही पहचान छुपाने, पुलिस की आंखों में धूल झोंकने और जांच से बचने के लिए इस तरीके का उपयोग करते हैं, जो गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा करता है। आम नागरिक पुलिस का प्रतीक चिन्ह लगाकर अनावश्यक रूप से अपनी धौंस जमाते हैं।

पुलिसकर्मियों पर भी लागू होंगे समान नियम:
यह निर्देश केवल आम जनता के लिए नहीं हैं। डीजीपी ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि कोई पुलिसकर्मी या अधिकारी भी आधिकारिक ड्यूटी पर नहीं है और आम वर्दी (सादी वर्दी) में अपने निजी वाहन से यात्रा कर रहा है, उस दौरान भी उसकी कार में पुलिस कैप या स्टिकर नहीं होना चाहिए। नियम का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ट्रैफिक इंचार्ज की भी तय होगी जवाबदेही:
आदेशों की गंभीरता को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी जोड़ा गया है कि यदि किसी जागरूक नागरिक द्वारा ऐसे वाहन की तस्वीर खींचकर पुलिस को भेजी जाती है, और संबंधित क्षेत्र के ट्रैफिक इंचार्ज या स्थानीय पुलिस द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो उस इंचार्ज के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। सभी जिला पुलिस प्रमुखों को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि राज्य भर में कोई भी निजी वाहन अनधिकृत रूप से पुलिस के प्रतीक चिन्ह, स्टिकर या बोर्ड प्रदर्शित न करे। इस कदम से हरियाणा पुलिस का लक्ष्य सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना और पुलिस के आधिकारिक प्रतीकों की गरिमा बनाए रखना है।
